आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसकी आखिरी समय सीमा 31 दिसंबर, 2019 है। आयकर विभाग ने कहा है कि अगले साल से बिना आधार से लिंक पैन कार्ड को निरस्त किया जा सकता है। साथ ही ऐसे करदाता आईटीआर भी दाखिल नहीं कर सकेंगे। लिहाजा किसी भी असहज स्थिति से बचने के लिए सभी पैन धारक को स्टेटस की जांच कर आधार से जल्द लिंक कराना चाहिए।