बॉम्बे हाईकोर्ट ने सात और नौ सितंबर को अभिनेत्री कंगना रणौत (Kangana Ranaut) को बृह्नमुंबई महानगर पालिका द्वारा जारी किए गए नोटिस को खारिज कर दिया है। अदालत ने कंगना के कार्यालय पर की गई तोड़फोड़ को दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई कार्रवाई बताया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि कार्यालय में की गई तोड़फोड़ के कारण हुए नुकसान का पता लगाने के लिए एक वैल्यूअर (मूल्यांकन करने वाला) को नियुक्त किया जाए। अब इस फैसले पर कंगना का रिएक्शन भी सामने आया है।