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संभल। विधानसभा चुनाव की मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित बनाने के लिए 17 नवंबर के 15 दिसंबर तक के लिए निर्वाचन आयोग ने अभियान शुरू कराया है। अभियान के तहत रविवार को विशेष दिवस का आयोजन किया गया। सभी बीएलओ को बूथ तथा बूथ के कार्य क्षेत्र में रहना था। पदाभिहीत अधिकारियों को अपने मतदान केंद्रों पर मिलना था। इसके लिए 10 से 4 बजे तक समय तय किया गया था। इस दौरान मतदाता जो दावे लेकर आते उनके फार्म स्वीकार करने थे लेकिन कई स्थान ऐसे रहे जहां न बीएलओ मिल सके और न ही पदाभिहीत अधिकारी दिखे। मतदाताओं को वापस लौटना पड़ा।
अपर जिलाधिकारी केके अवस्थी ने बताया कि बीएलओ को अपने बूथ तथा कार्य क्षेत्र और पदाभिहीत अधिकारी को मतदान केंद्र पर रहना था। कुछ स्थानों पर बीएलओ और पदाभिहीत अधिकारी अनुपस्थित रहे। एसडीएम की ओर से आख्या आने के बाद कार्रवाई होगी। मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित करने और सभी मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराए जाने तथा मृतकों के नाम हटाने के लिए विशेष दिवस का आयोजन किया गया था। अगला विशेष दिवस 28 नवंबर को है। जो मतदाता सूची से छूट गए हैं वे सूची को देखकर अपने नाम को शामिल कराने के लिए 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
काम की बात
अगर किसी लड़की की शादी उसी विधानसभा क्षेत्र के ही गांव या शहर में हुई है जिस विधानसभा क्षेत्र में उसका मायका है तो वह फार्म 8 ए भर कर अपना मतदान केंद्र बदलवा सकती है।
अगर 1 जनवरी 2021 को आपकी उम्र 18 वर्ष हो रही है तो आप अपना नाम 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बीएलओ/पदाभिहीत अधिकारी के पास फार्म छह जमा करें या फिर ऑनलाइन आवेदन करें।
जिन लोगों के नाम किसी वजह से मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे भी अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फार्म छह भरकर दावा पेश कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
अगर किसी मतदाता की मृत्यु हो गई है तो मतदाता सूची से नाम कटेगा। इसके लिए बीएलओ डोर-टू-डोर सर्वे के दौरान मृतक के परिजन से फार्म 7 भरकर जमा कराएंगे।
अगर किसी मतदाता ने अपना गांव या शहर छोड़कर दूसरे स्थान पर निवास बना लिया है और नए निवास स्थान पर उसे मतदाता सूची में नाम शामिल कराना है तो एक स्थान से नाम कटवाने के लिए फार्म सात और नए स्थान पर नाम शामिल कराने के लिए फार्म छह भरकर जमा करना पड़ेगा।
जिन मतदाताओं के नाम-पते और पिता के नाम, जन्म तिथि या किसी अन्य विवरण में कोई त्रुटि है तो उनको फार्म आठ भरकर जमा करना है। मतदाता सूची से संबंधित कार्यों के लिए ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा है।
वोटर के लिए टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर 1950 है।
संभल। विधानसभा चुनाव की मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित बनाने के लिए 17 नवंबर के 15 दिसंबर तक के लिए निर्वाचन आयोग ने अभियान शुरू कराया है। अभियान के तहत रविवार को विशेष दिवस का आयोजन किया गया। सभी बीएलओ को बूथ तथा बूथ के कार्य क्षेत्र में रहना था। पदाभिहीत अधिकारियों को अपने मतदान केंद्रों पर मिलना था। इसके लिए 10 से 4 बजे तक समय तय किया गया था। इस दौरान मतदाता जो दावे लेकर आते उनके फार्म स्वीकार करने थे लेकिन कई स्थान ऐसे रहे जहां न बीएलओ मिल सके और न ही पदाभिहीत अधिकारी दिखे। मतदाताओं को वापस लौटना पड़ा।
अपर जिलाधिकारी केके अवस्थी ने बताया कि बीएलओ को अपने बूथ तथा कार्य क्षेत्र और पदाभिहीत अधिकारी को मतदान केंद्र पर रहना था। कुछ स्थानों पर बीएलओ और पदाभिहीत अधिकारी अनुपस्थित रहे। एसडीएम की ओर से आख्या आने के बाद कार्रवाई होगी। मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित करने और सभी मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराए जाने तथा मृतकों के नाम हटाने के लिए विशेष दिवस का आयोजन किया गया था। अगला विशेष दिवस 28 नवंबर को है। जो मतदाता सूची से छूट गए हैं वे सूची को देखकर अपने नाम को शामिल कराने के लिए 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
काम की बात
अगर किसी लड़की की शादी उसी विधानसभा क्षेत्र के ही गांव या शहर में हुई है जिस विधानसभा क्षेत्र में उसका मायका है तो वह फार्म 8 ए भर कर अपना मतदान केंद्र बदलवा सकती है।
अगर 1 जनवरी 2021 को आपकी उम्र 18 वर्ष हो रही है तो आप अपना नाम 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बीएलओ/पदाभिहीत अधिकारी के पास फार्म छह जमा करें या फिर ऑनलाइन आवेदन करें।
जिन लोगों के नाम किसी वजह से मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे भी अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फार्म छह भरकर दावा पेश कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
अगर किसी मतदाता की मृत्यु हो गई है तो मतदाता सूची से नाम कटेगा। इसके लिए बीएलओ डोर-टू-डोर सर्वे के दौरान मृतक के परिजन से फार्म 7 भरकर जमा कराएंगे।
अगर किसी मतदाता ने अपना गांव या शहर छोड़कर दूसरे स्थान पर निवास बना लिया है और नए निवास स्थान पर उसे मतदाता सूची में नाम शामिल कराना है तो एक स्थान से नाम कटवाने के लिए फार्म सात और नए स्थान पर नाम शामिल कराने के लिए फार्म छह भरकर जमा करना पड़ेगा।
जिन मतदाताओं के नाम-पते और पिता के नाम, जन्म तिथि या किसी अन्य विवरण में कोई त्रुटि है तो उनको फार्म आठ भरकर जमा करना है। मतदाता सूची से संबंधित कार्यों के लिए ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा है।
वोटर के लिए टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर 1950 है।