गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने चालू पेराई सत्र 2019-20 की शुरुआत से ही घटतौली पर रोक लगाने की कवायद शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि है कि तौल लिपिकों को यूनिक कोड आवंटित किए जाएंगे। क्रय केंद्रों पर उनके लिए लाइसेंस व पहचान पत्र प्रदर्शित करना अनवार्य होगा। घटतौली पकड़ी जाने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
भूसरेड्डी ने बताया कि गन्ना क्रय केंद्रों पर घटतौली रोकने के लिए जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारियों को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पेराई सत्र 2019-20 के लिए जिन तौल लिपिकों को
लाइसेंस लाइसेंस दिए गए हैं वे सभी क्रय केंद्रों पर लाइसेंस के साथ पहचान-पत्र अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेंगे।
इससे उनकी पहचान आसानी से हो सकेगी। जिन तौल लिपिकों के लाइसेंस जारी होने की प्रक्रिया में है, संबंधित जिलाधिकारी उनके लाइसेंस शीघ्र जारी कर दें। उन्होंने बताया कि तौल लिपिको के पाक्षिक स्थानांतरण को पारदर्शी बनाने के लिए लिपिक को एक यूनिक कोड आवंटित किया जाएगा।
तबादले ईआरपी सिस्टम से लाटरी के जरिये किए जाएंगे। किसी भी तौल लिपिक को उसके गांव के क्रय केंद्र पर तैनाती नहीं किया जाएगा। उन्होंने घटतौली पाए जाने पर संबंधित चीनी मिल के साथ-साथ तौल यंत्र निर्माता कंपनी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए हैं।
मोबाइल नंबर बोर्ड पर लिखने होंगे:
गन्ना आयुक्त ने बताया कि प्रत्येक क्रय केंद्र पर फ्लैक्स या आयरन बोर्ड पर क्षेत्रीय अधिकारियों के मोबाइल नंबर, गन्ना आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम का टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 और गन्ना पर्ची संबंधी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-103-5283 अनिवार्य रूप से उचित स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा। इससे किसी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति में किसान विभाग को अपनी समस्याओं से अवगत करा सकेंगे।