पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर
कहीं भी, कभी भी।
*Yearly subscription for just ₹299 Limited Period Offer. HURRY UP!
वाहनों के मालिकाना हक को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय बड़ा कदम उठाने जा रहा है। मंत्रालय इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों-1989 में बदलाव करेगा। इस नए बदलाव के बाद वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में वाहन मालिक को वारिस चुनने की सुविधा दी जाएगी। मंत्रालय ने इसके लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से जारी ड्राफ्ट के मुताबिक, वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय वारिस का नाम दर्ज करने की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा वारिस का नाम बाद में ऑनलाइन भी जोड़ने का विकल्प मिलेगा।
मंत्रालय की तरफ से ओला, ऊबर जैसी कैब कंपनियों के लिए भी मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइंस-2020 जारी की गई है। बता दें कि इसमें पहली बार एग्रीगेटर को दर्ज किया गया है।
वाहनों के मालिकाना हक को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय बड़ा कदम उठाने जा रहा है। मंत्रालय इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों-1989 में बदलाव करेगा। इस नए बदलाव के बाद वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में वाहन मालिक को वारिस चुनने की सुविधा दी जाएगी। मंत्रालय ने इसके लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से जारी ड्राफ्ट के मुताबिक, वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय वारिस का नाम दर्ज करने की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा वारिस का नाम बाद में ऑनलाइन भी जोड़ने का विकल्प मिलेगा।
मंत्रालय की तरफ से ओला, ऊबर जैसी कैब कंपनियों के लिए भी मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइंस-2020 जारी की गई है। बता दें कि इसमें पहली बार एग्रीगेटर को दर्ज किया गया है।