बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sun, 09 Feb 2020 12:11 PM IST
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी 2020 को बजट पेश किया। बजट 2020 में आम करदाताओं की सुविधा के लिए वित्त मंत्री ने नए आयकर स्लैब की घोषणा की। लेकिन वित्त मंत्री ने नई टैक्स स्लैब की दरों को वैकल्पिक रखा है। अगर किसी करदाता को पुराने स्लैब से ज्यादा फायदा हो रहा है तो वो उसे दाखिल कर सकता है। हालांकि नई टैक्स स्लैब के लागू होने से करदाता किसी तरह की छूट का लाभ नहीं ले पाएंगे।
टैक्स का यह हिसाब अब तक करदाताओं को पूरी तरह से समझ नहीं आया है और वे नए व पुराने टैक्स स्लैब में से यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके लिए कौन सी स्लैब सबसे लाभदायक होगी।
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