बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 25 Nov 2020 04:08 PM IST
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आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष में एक अप्रैल 2020 से 24 नवंबर 2020 तक 41.25 लाख से अधिक करदाताओं को 1,36,962 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है।
आयकर विभाग ने बताया कि 39,28,067 मामलों में 36,028 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर रिफंड जारी किया गया है। वहीं 1,96,880 मामलों में 1,00,934 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट कर रिफंड जारी किया गया है।'
कोरोना वायरस महामारी संकट काल के समय करदाताओं के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है। मालूम हो कि आयकर विभाग ने कहा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा किए जाने के बाद से रिफंड वापसी की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है।
इस साल किसी को भी आयकर विभाग को रिफंड के लिए रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ी। सीबीडीटी ने कहा कि सभी टैक्सपेयर्स तुरंत ही ईमेल का जवाब दें, ताकि जिनको रिफंड नहीं मिल सका है, उन्हें भी इसका लाभ मिल जाए। प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन की गई।
करदाता अपने आयकर रिफंड की मौजूदा स्थिति जानने के लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल अथवा एनएसडीएल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। हालांकि, रिफंड के लिए आपका खाता पैन से जुड़ा होना जरूरी है। आयकर विभाग ने घोषणा की थी कि एक मार्च 2019 से केवल ई-रिफंड ही जारी किया जाएगा। यह केवल उसी बैंक खाते में जमा होगा जो पैन कार्ड से लिंक है और जिसका विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर पूर्व सत्यापन हो चुका है।
आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष में एक अप्रैल 2020 से 24 नवंबर 2020 तक 41.25 लाख से अधिक करदाताओं को 1,36,962 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है।
आयकर विभाग ने बताया कि 39,28,067 मामलों में 36,028 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर रिफंड जारी किया गया है। वहीं 1,96,880 मामलों में 1,00,934 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट कर रिफंड जारी किया गया है।'
कोरोना वायरस महामारी संकट काल के समय करदाताओं के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है। मालूम हो कि आयकर विभाग ने कहा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा किए जाने के बाद से रिफंड वापसी की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है।
इस साल किसी को भी आयकर विभाग को रिफंड के लिए रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ी। सीबीडीटी ने कहा कि सभी टैक्सपेयर्स तुरंत ही ईमेल का जवाब दें, ताकि जिनको रिफंड नहीं मिल सका है, उन्हें भी इसका लाभ मिल जाए। प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन की गई।
करदाता अपने आयकर रिफंड की मौजूदा स्थिति जानने के लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल अथवा एनएसडीएल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। हालांकि, रिफंड के लिए आपका खाता पैन से जुड़ा होना जरूरी है। आयकर विभाग ने घोषणा की थी कि एक मार्च 2019 से केवल ई-रिफंड ही जारी किया जाएगा। यह केवल उसी बैंक खाते में जमा होगा जो पैन कार्ड से लिंक है और जिसका विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर पूर्व सत्यापन हो चुका है।