खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहीत अधिकारी कुमार गुंजन ने सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को मिठाई की दुकानों का निरीक्षण और नियमों की अवहेलना करने वालों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। उनका कहना है कि दुकानों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि हर विक्रेता मिठाई की ट्रे पर यह जानकारी दर्ज करे कि वह कब बनी है और उसका इस्तेमाल कब तक किया जा सकता है। बता दें कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की तरफ से मिठाइयों के भी निर्माण एवं उसके खराब होने की तिथि बताने संबंधी नियम बनाए हैं। एक अक्तूबर 2020 से इसे लागू कर दिया गया है।