न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 02 Dec 2020 11:45 AM IST
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दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति के खिलाफ जांच में देरी को लेकर नाराजगी जताई है। अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जांच पूरा करने के लिए दो माह का और समय दिया।
विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने दोनों एजेंसियों की इस मामले में जारी जांच के सिलसिले में ब्रिटेन और सिंगापुर से अनुरोध पत्र (एलआर) पर रिपोर्ट के लिए और समय देने के आग्रह को स्वीकार लिया। अदालत ने कहा, इस मामले में अनावश्यक रूप से देरी हो रही है।
इस मामले की अगली सुनवाई अब एक फरवरी को होगी। यह मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।
जांच एजेंसियां पूर्व में कई बार मामले में जांच के लिए और समय मांग चुकी हैं। सीबीआई और ईडी की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि इन देशों को एलआर भेजा गया है। इन पर रिपोर्ट का इंतजार है।
उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को भेजे गए एलआर में कोई प्रगति नहीं हुई है। वहीं सिंगापुर ने ईडी द्वारा मांगे गए सहयोग की प्रकृति की जानकारी मांगी है। ईडी सिंगापुर की ओर पूछे गए सवालों का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में अनावश्यक देरी हो रही है।
दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति के खिलाफ जांच में देरी को लेकर नाराजगी जताई है। अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जांच पूरा करने के लिए दो माह का और समय दिया।
विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने दोनों एजेंसियों की इस मामले में जारी जांच के सिलसिले में ब्रिटेन और सिंगापुर से अनुरोध पत्र (एलआर) पर रिपोर्ट के लिए और समय देने के आग्रह को स्वीकार लिया। अदालत ने कहा, इस मामले में अनावश्यक रूप से देरी हो रही है।
इस मामले की अगली सुनवाई अब एक फरवरी को होगी। यह मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।
जांच एजेंसियां पूर्व में कई बार मामले में जांच के लिए और समय मांग चुकी हैं। सीबीआई और ईडी की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि इन देशों को एलआर भेजा गया है। इन पर रिपोर्ट का इंतजार है।
उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को भेजे गए एलआर में कोई प्रगति नहीं हुई है। वहीं सिंगापुर ने ईडी द्वारा मांगे गए सहयोग की प्रकृति की जानकारी मांगी है। ईडी सिंगापुर की ओर पूछे गए सवालों का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में अनावश्यक देरी हो रही है।