गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मास्क पहनने के नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माने की सजा के अलावा कोविड-19 मरीज देखभाल केंद्र में समुदायिक सेवा को अनिवार्य बनाए।
मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि कोविड-19 मरीज देखभाल केंद्र में नियम उल्लंघन करने वालों की समुदायिक सेवा के तहत ड्यूटी लगाए जिसका स्वरूप गैर चिकित्सकीय (जैसे साफ सफाई) हो और यह पांच से 15 दिन तक रोजाना चार से छह घंटे की हो सकती है, जैसा प्राधिकारी उचित समझे।
अदालत ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसमें मास्क पहनने के नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए कोविड-19 मरीज देखभााल केंद्र में सामुदायिक सेवा को अनिवार्य करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
गुजरात में कोरोना संक्रमितों की संख्या दो लाख के पार
बता दें कि गुजरात में मंगलवार को कोविड-19 के 1,477 नए मामले आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,11,257 हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि संक्रमण से 15 और मरीजों की मौत से मृतकों की संख्या बढ़कर 4,004 पर पहुंच गई।
विभाग ने बताया कि स्वस्थ होने के बाद 1,547 और मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य में अब तक 1,92,368 लोग ठीक हो चुके हैं। विज्ञप्ति में बताया गया कि राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 91.06 प्रतिशत है। राज्य में अब तक 78,94,467 नमूनों की जांच हो चुकी है।
देश में संक्रमितों की संख्या 95 लाख के करीब
वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 36,604 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस दौरान 501 मरीजों की संक्रमण के चलते मौत हुई है। इस तरह देश में संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 94,99,414 हो गई है। वहीं, मृतकों की संख्या बढ़कर 1,38,122 हो गई है।
आंकड़ों के मुताबिक, देश में संक्रमणमुक्त होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 89 लाख के पार पहुंच गई है। वर्तमान में 89,32,647 मरीज संक्रमणमुक्त हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 43,062 मरीजों ने वायरस को मात दी है और अस्पताल से घर लौटे हैं। देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 4,28,644 है।