केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 11 महीने बाद फरवरी महीने से चरणबद्ध तरीके से स्कू ल खोले जाएंगे। कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल मार्च महीने में स्कूल बंद कर दिए गए थे। पहले चरण में एक फरवरी से जम्मू संभाग के समर जोन के स्कूलों में कक्षा नौ से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी। दूसरे चरण में आठ फरवरी से कक्षा एक से आठ तक की कक्षाएं चलेंगी। यह आदेश सरकारी तथा निजी दोनों शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे। स्कूलों को खोलने में कोरोना निर्देशावली का पूरी तरह से पालन किया जाएगा।
स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया है कि एक फरवरी से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन सुचारु हो जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाई भले ही आठ फरवरी से होगी, लेकिन शिक्षकों को एक फरवरी से ही नियमित रूप से आना होगा। कश्मीर और जम्मू संभाग के विंटर जोन के स्कूल निर्धारित किए गए समय पर ही खुलेंगे। स्कूलों के खुलने के साथ विद्यार्थियों और शिक्षकों को पूर्ण तरीके से कोविड-19 के निर्देशों का पालन करना होगा।
इन निर्देशों में विद्यार्थियों को एक-दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर बिठाना होगा। यदि कक्षाओं में एक साथ बच्चों को बैठाने में मुश्किल हो तो ऐसे में रोटेशन और शिफ्ट में कक्षाएं सगानी होंगी। शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हाथ धोने की जगह पर विद्यार्थियों के लिए साबुन उपलब्ध करना अनिवार्य होगा। यदि हाथ धोने का इंतजाम न हो तो सैनिटाइजर का उपयोग करें। इसके अलावा आस-पास सफाई बनाए रखना, स्कूल आते और जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखा जाना अनिवार्य है।
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स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित
शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव बीके सिंह की ओर से जारी आदेश में स्कूलों को निर्देश दिए गए है कि वह नियमित रुप से विद्यार्थियों के लिए कोरोना संबंधित वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करवाए। बीमार विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए अलग से कमरा होना चाहिए। निदेशालय स्कूल शिक्षा विभाग जम्मू द्वारा 24 घंटे काउंसलिंग सुविधा दी जाएगी। स्कूलों में किसी भी बाहर के व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
किताबों का लेन-देन न करने की हिदायत
हिदायत दी गई है कि सभी बच्चे व शिक्षक अपना खुद का स्टेशनरी व किताब लेकर आएं। पेंसिल, पेन सब कुछ साथ लेकर आना है। किसी से लेन-देन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।