जून 2021 से देश में केवल ब्रांडेड हेलमेट की बिक्री ही होगी। इस नियम के लागू होने के बाद खराब क्वालिटी वाले लोकल हेलमेट को बेचना अपराध माना जाएगा। इसके अलावा लोकल हेलमेट का प्रोडक्शन भी गैर कानूनी माना जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने मजबूत, हल्के और अच्छी गुणवत्ता वाले ब्रांडेड हेलमेट की बिक्री के लिए नया कानून लागू कर दिया है, जो देश में एक जून 2021से लागू हो जाएगा। इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 नवंबर को अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस नए कानून में लोकल या नकली हेलमेट बनाने और बेचने दोनों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान किया गया है।