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हिमाचल में अब बिजली के नये कनेक्शन पुरानी सिक्योरिटी राशि पर ही मिलेंगे। राज्य बिजली बोर्ड ने कई गुना बढ़ाई गई सिक्योरिटी राशि के आदेश स्थगित कर दिए हैं। एडवांस कंज्यूमर डिपॉजिट की नई दरें तय करने के लिए जल्द विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। आयोग द्वारा नई दरें तय करने तक प्रदेश में पुरानी सिक्योरिटी राशि पर ही नए बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे।
शुक्रवार को बोर्ड प्रबंधन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सिक्योरिटी राशि की नई दरों पर स्टे दे दिया है। इससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल गई है। बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक आरके शर्मा ने बताया कि सिक्योरिटी की नई दरें तय होने तक प्रदेश में पुरानी दरें लागू रहेंगी। बिजली बोर्ड ने घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक कनेक्शनों पर एडवांस कंज्यूमर डिपॉजिट में भारी बढ़ोतरी कर दी थी।
घरेलू कनेक्शन के लिए 360 रुपये प्रति किलोवॉट की जगह 1158 रुपये तय कर दिए थे। बड़े उद्योगों को एक केवीए (किलोवॉट एम्पेयर) के लिए एक हजार से बढ़ाकर 4882 रुपये कर दी थी। लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को प्रति केवीए 500 रुपये की जगह 2047 से 2221 रुपये तक चुकाने को कहा था। अस्थायी मीटर पर प्रति केवीए 850 की जगह 7826 रुपये कर दिया था। वाटर पंप सप्लाई के मीटर 350 रुपये प्रति केवीए की जगह 4873 रुपये कर दिए थे।
सरकार के लिए भी स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए प्रति केवीए 500 रुपये की जगह 3525 रुपये कर दिया था। हाईकोर्ट में विचाराधीन इस मामले में बोर्ड प्रबंधन ने जल्दबाजी में दरों में बढ़ोत्तरी कर दी थी। प्रदेश भर में विरोध के बाद सरकार ने बढ़ाई दरें वापस लेने का एलान किया था। शुक्रवार को बोर्ड प्रबंधन ने नई दरों के आदेश को स्थगित करते हुए पुरानी सिक्योरिटी राशि के मुताबिक ही नया बिजली कनेक्शन देने का फैसला लिया है।
अमर उजाला ने प्रमुखता से उठाया था मामला
अमर उजाला ने 31 अक्तूबर के अंक में हिमाचल में नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ चार गुना महंगा शीर्षक से खबर प्रकाशित कर बढ़ोतरी का खुलासा किया था। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के समक्ष भी अमर उजाला ने इस मामले को उठाया था। ऊर्जा मंत्री ने इसे कम करने की बात कही थी।
हिमाचल में अब बिजली के नये कनेक्शन पुरानी सिक्योरिटी राशि पर ही मिलेंगे। राज्य बिजली बोर्ड ने कई गुना बढ़ाई गई सिक्योरिटी राशि के आदेश स्थगित कर दिए हैं। एडवांस कंज्यूमर डिपॉजिट की नई दरें तय करने के लिए जल्द विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। आयोग द्वारा नई दरें तय करने तक प्रदेश में पुरानी सिक्योरिटी राशि पर ही नए बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे।
शुक्रवार को बोर्ड प्रबंधन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सिक्योरिटी राशि की नई दरों पर स्टे दे दिया है। इससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल गई है। बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक आरके शर्मा ने बताया कि सिक्योरिटी की नई दरें तय होने तक प्रदेश में पुरानी दरें लागू रहेंगी। बिजली बोर्ड ने घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक कनेक्शनों पर एडवांस कंज्यूमर डिपॉजिट में भारी बढ़ोतरी कर दी थी।
घरेलू कनेक्शन के लिए 360 रुपये प्रति किलोवॉट की जगह 1158 रुपये तय कर दिए थे। बड़े उद्योगों को एक केवीए (किलोवॉट एम्पेयर) के लिए एक हजार से बढ़ाकर 4882 रुपये कर दी थी। लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को प्रति केवीए 500 रुपये की जगह 2047 से 2221 रुपये तक चुकाने को कहा था। अस्थायी मीटर पर प्रति केवीए 850 की जगह 7826 रुपये कर दिया था। वाटर पंप सप्लाई के मीटर 350 रुपये प्रति केवीए की जगह 4873 रुपये कर दिए थे।
सरकार के लिए भी स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए प्रति केवीए 500 रुपये की जगह 3525 रुपये कर दिया था। हाईकोर्ट में विचाराधीन इस मामले में बोर्ड प्रबंधन ने जल्दबाजी में दरों में बढ़ोत्तरी कर दी थी। प्रदेश भर में विरोध के बाद सरकार ने बढ़ाई दरें वापस लेने का एलान किया था। शुक्रवार को बोर्ड प्रबंधन ने नई दरों के आदेश को स्थगित करते हुए पुरानी सिक्योरिटी राशि के मुताबिक ही नया बिजली कनेक्शन देने का फैसला लिया है।
अमर उजाला ने प्रमुखता से उठाया था मामला
अमर उजाला ने 31 अक्तूबर के अंक में हिमाचल में नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ चार गुना महंगा शीर्षक से खबर प्रकाशित कर बढ़ोतरी का खुलासा किया था। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के समक्ष भी अमर उजाला ने इस मामले को उठाया था। ऊर्जा मंत्री ने इसे कम करने की बात कही थी।