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बदला धर्म बताकर युवती से मंदिर में शादी करने और फिर गर्भपात कराने के आरोपी ताहिर हुसैन को बरेली की इज्जतनगर पुलिस ने सोमवार को जेल भेज दिया है। नया कानून लागू होने से पहले दुष्कर्म और संबंधित धाराओं में उसके खिलाफ युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विवेचना में तथ्य मिलने पर नए कानून की धारा उसमें बढ़ाई जा सकती है। इज्जतनगर थाने में 27 नवंबर को दर्ज हो चुके धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले को नए कानून के तहत हुई रिपोर्ट बताकर प्रचारित किया जा रहा है।
क्षेत्र के गांव की युवती ने 27 नवंबर को एसएसपी दफ्तर जाकर शिकायतें सुन रहे सीओ नवाबगंज को बताया था कि नवंबर 2019 में वह प्राइवेट नौकरी कर रही थी। एक युवक उसके संपर्क में आया और खुद को उन्हीं के समुदाय का बताकर मेलजोल बढ़ा लिया।
हमदर्दी कर कई बार उससे संबंध बनाए। उसने पुलिस में शिकायत की बात कही तो प्रेमी ने मंदिर में उससे शादी कर ली। तब से पत्नी की तरह साथ रखा। वह गर्भवती हुई तो दवा खिला दी। पेट में लात भी मारी, जिससे गर्भ गिर गया। जब युवती ने प्रेमी से शादी का पंजीकरण कराने की जिद की तो उसने खुद को दूसरे धर्म का बताया। वह उसके घर गई तो उसके परिवार के लोगों ने धक्के देकर निकाल दिया।
सीओ के आदेश पर इज्जत नगर पुलिस ने उसी दिन आरोपी ताहिर हुसैन, उसकी मां, भाई पर रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। पुलिस ने ताहिर को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया। ताहिर का कहना था कि दोनों एक ही गांव के रहने वाले और परिचित हैं। उसने कुछ नहीं छुपाया, प्रेमसंबंधों में खटास के बाद प्रेमिका ने मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं।
‘इज्जतनगर में नया कानून लागू होने से पहले 27 नवंबर को ही युवती की तहरीर पर दुष्कर्म, मारपीट, जान से मारने की धमकी की धाराओं में रिपोर्ट लिखी गई है। नए कानून से इस मामले का जुड़ाव नहीं दिखता। हालांकि विवेचना में कोई नया तथ्य आया तो धाराओं में बदलाव किया जा सकता है।’
- रविंद्र कुमार, एसपी सिटी
बदला धर्म बताकर युवती से मंदिर में शादी करने और फिर गर्भपात कराने के आरोपी ताहिर हुसैन को बरेली की इज्जतनगर पुलिस ने सोमवार को जेल भेज दिया है। नया कानून लागू होने से पहले दुष्कर्म और संबंधित धाराओं में उसके खिलाफ युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विवेचना में तथ्य मिलने पर नए कानून की धारा उसमें बढ़ाई जा सकती है। इज्जतनगर थाने में 27 नवंबर को दर्ज हो चुके धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले को नए कानून के तहत हुई रिपोर्ट बताकर प्रचारित किया जा रहा है।
क्षेत्र के गांव की युवती ने 27 नवंबर को एसएसपी दफ्तर जाकर शिकायतें सुन रहे सीओ नवाबगंज को बताया था कि नवंबर 2019 में वह प्राइवेट नौकरी कर रही थी। एक युवक उसके संपर्क में आया और खुद को उन्हीं के समुदाय का बताकर मेलजोल बढ़ा लिया।
हमदर्दी कर कई बार उससे संबंध बनाए। उसने पुलिस में शिकायत की बात कही तो प्रेमी ने मंदिर में उससे शादी कर ली। तब से पत्नी की तरह साथ रखा। वह गर्भवती हुई तो दवा खिला दी। पेट में लात भी मारी, जिससे गर्भ गिर गया। जब युवती ने प्रेमी से शादी का पंजीकरण कराने की जिद की तो उसने खुद को दूसरे धर्म का बताया। वह उसके घर गई तो उसके परिवार के लोगों ने धक्के देकर निकाल दिया।
सीओ के आदेश पर इज्जत नगर पुलिस ने उसी दिन आरोपी ताहिर हुसैन, उसकी मां, भाई पर रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। पुलिस ने ताहिर को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया। ताहिर का कहना था कि दोनों एक ही गांव के रहने वाले और परिचित हैं। उसने कुछ नहीं छुपाया, प्रेमसंबंधों में खटास के बाद प्रेमिका ने मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं।
‘इज्जतनगर में नया कानून लागू होने से पहले 27 नवंबर को ही युवती की तहरीर पर दुष्कर्म, मारपीट, जान से मारने की धमकी की धाराओं में रिपोर्ट लिखी गई है। नए कानून से इस मामले का जुड़ाव नहीं दिखता। हालांकि विवेचना में कोई नया तथ्य आया तो धाराओं में बदलाव किया जा सकता है।’
- रविंद्र कुमार, एसपी सिटी