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एडीजे पॉक्सो कोर्ट ओमप्रकाश वर्मा ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के दोषी पाए गए सुशील को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अदालत ने पीड़िता को अर्थदंड की राशि से 10 हजार रुपये दिए जाने का भी आदेश दिया हैं। बता दें कि थाना अफजलगढ़ के एक गांव में 13 वर्षीय लड़की 19 जुलाई 2014 को दोपहर के समय अपने घर में अकेली थी। परिवार खेतों पर मजदूरी करने गए थे।
इस दौरान सुशील कुमार उर्फ भोलू निवासी ग्राम नवाबपुरा ने लड़की के साथ बलात्कार किया था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने अफजलगढ़ थाने में दर्ज कराई थी। अदालत ने इस मामले में सुशील को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता महफूज चौधरी ने पैरवी की।
एडीजे पॉक्सो कोर्ट ओमप्रकाश वर्मा ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के दोषी पाए गए सुशील को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अदालत ने पीड़िता को अर्थदंड की राशि से 10 हजार रुपये दिए जाने का भी आदेश दिया हैं। बता दें कि थाना अफजलगढ़ के एक गांव में 13 वर्षीय लड़की 19 जुलाई 2014 को दोपहर के समय अपने घर में अकेली थी। परिवार खेतों पर मजदूरी करने गए थे।
इस दौरान सुशील कुमार उर्फ भोलू निवासी ग्राम नवाबपुरा ने लड़की के साथ बलात्कार किया था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने अफजलगढ़ थाने में दर्ज कराई थी। अदालत ने इस मामले में सुशील को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता महफूज चौधरी ने पैरवी की।