हल्द्वानी। अदालत के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने पति सहित चार लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, कुकर्म करने का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार सावित्री कॉलोनी बरेली रोड निवासी युवती का निकाह साल 2017 में रिजवान अली के साथ हुआ था। आरोप है कि विवाह के समय दिए दहेज से पति रिजवान अली, सास फरीदन, जेठानी गुलशन और देवर फुरकान संतुष्ट नहीं थे। ससुराल के लोग दहेज में कार चाहते थे। विवाह में दिए जेवरात को भी ससुरालियों ने ले लिया। देवर फुरकान भी विवाहिता पर गलत नीयत रखता था। उसने विवाहिता के साथ अश्लील हरकत भी की थी। मामले में प्रार्थनापत्र देने पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो विवाहिता ने अदालत की शरण ली। अदालत के आदेश पर पुलिस ने पति रिजवान अली, फरीदन पत्नी अहमद जान (सास), गुलशन प इरफान (जेठानी), फुरकान पुत्र अहमद जान (देवर) निवासी गदरपुर जिला ऊधमसिंह नगर के खिलाफ धारा 323,354,377,498ए,3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।
हल्द्वानी। अदालत के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने पति सहित चार लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, कुकर्म करने का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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पुलिस के अनुसार सावित्री कॉलोनी बरेली रोड निवासी युवती का निकाह साल 2017 में रिजवान अली के साथ हुआ था। आरोप है कि विवाह के समय दिए दहेज से पति रिजवान अली, सास फरीदन, जेठानी गुलशन और देवर फुरकान संतुष्ट नहीं थे। ससुराल के लोग दहेज में कार चाहते थे। विवाह में दिए जेवरात को भी ससुरालियों ने ले लिया। देवर फुरकान भी विवाहिता पर गलत नीयत रखता था। उसने विवाहिता के साथ अश्लील हरकत भी की थी।
मामले में प्रार्थनापत्र देने पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो विवाहिता ने अदालत की शरण ली। अदालत के आदेश पर पुलिस ने पति रिजवान अली, फरीदन पत्नी अहमद जान (सास), गुलशन प इरफान (जेठानी), फुरकान पुत्र अहमद जान (देवर) निवासी गदरपुर जिला ऊधमसिंह नगर के खिलाफ धारा 323,354,377,498ए,3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।
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